~Gujarat government exempts one residential property in village panchayat areas from panchayat tax for serving defence personnel, spouses, ex-servicemen and widows of martyrs.
Gandhinagar, Gujarat, Sep 11 (VNI): गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने रक्षा बलों के वर्तमान जवानों, उनके जीवनसाथी, पूर्व सैनिकों और शहीद जवानों की विधवाओं के आवासीय मकानों को ‘पंचायत कर’ से मुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए ‘गुजरात ग्राम एवं नगर पंचायत कर तथा शुल्क नियम, 1964’ में संशोधन किया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण गृह निर्माण मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल तथा राज्य मंत्री संजयसिंह महिडा के नेतृत्व में किए गए इस निर्णय के तहत गुजरात की सीमा में स्थित ग्राम पंचायत क्षेत्र में संबंधित लाभार्थी के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली केवल एक आवासीय संपत्ति को करमुक्ति का लाभ मिलेगा। यह प्रावधान ड्यूटी पर तैनात रक्षा बलों के जवानों और उनके जीवनसाथी, पूर्व सैनिकों तथा शहीद जवानों की विधवाओं पर लागू होगा।
राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय से जवानों और उनके परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी तथा राष्ट्रसेवा एवं बलिदान के प्रति सरकार के सम्मान की भावना भी व्यक्त होगी। देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले जवानों के अपने घर पर पंचायत कर का बोझ कम करना सैनिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेष रूप से शहीद जवानों की विधवाओं के लिए किया गया यह प्रावधान सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवान के परिवार को उनके आवासीय मकान पर करमुक्ति देकर राज्य सरकार ने शहीद परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।
करमुक्ति का लाभ केवल अपने आवासीय उपयोग के लिए एक मकान तक सीमित रहेगा। राज्य सरकार ने अंतिम संशोधन से पहले दिसंबर 2025 में गुजरात सरकार के असाधारण गजट में ड्राफ्ट नियम प्रकाशित कर संबंधित व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे थे। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधन नियम प्रकाशित किए गए हैं।
गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने Gujarat Gram and Nagar Panchayats Taxes and Fees (Amendment) Rules, 2026 प्रकाशित किए हैं। ये संशोधन नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे। सरकार का यह निर्णय सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के आवासीय मकानों को राहत देने तथा सैनिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल है। VNI NEWS, Gujarat Government, Bhupendra Patel, Defence Personnel, Ex-Servicemen, Martyrs Widows, Panchayat Tax, Property Tax, Soldier Welfare, Gujarat Panchayat,
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