~गुजरात सरकार ने राशन दुकानदारों का कमीशन 150 रुपये से बढ़ाकर 185 रुपये प्रति क्विंटल किया। निर्णय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और 17,000 से अधिक उचित मूल्य दुकानों को लाभ मिलेगा।
Gandhinagar, Gujarat, July 18 (VNI): गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-2013 के तहत उचित मूल्य (राशन) की दुकानों के संचालकों को बड़ा लाभ देते हुए गेहूं और चावल वितरण पर दिए जाने वाले कमीशन में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब राशन दुकानदारों को पहले के 150 रुपये के बजाय 185 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रस्ताव के अनुसार यह बढ़ा हुआ कमीशन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी माना जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व तथा विभागीय मंत्री रमणभाई सोलंकी और राज्य मंत्री पूनमचंद बरंडा के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय से राज्य की 17,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 67.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
सरकार ने यह निर्णय परिवहन, मजदूरी, रखरखाव और अन्य संचालन लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक मजबूत बनाने तथा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों तक अनाज वितरण को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी।
सरकारी प्रस्ताव के अनुसार बढ़े हुए कमीशन के लिए आवंटित 67.20 करोड़ रुपये में से 52.61 करोड़ रुपये सामान्य श्रेणी, 4.11 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) तथा 10.48 करोड़ रुपये जनजाति क्षेत्र उपयोजना (TASP) के अंतर्गत व्यय किए जाएंगे। VNI NEWS, Gujarat Government, Ration Shops, NFSA, Public Distribution System, Food and Civil Supplies, Commission Hike, Gujarat, Gujarat Ration Shop Commission, NFSA Gujarat, PDS Gujarat, Fair Price Shops, VNINews, VNINews.com
