~गुजरात में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला पर प्रतिबंध 13 सितंबर 2026 से 12 सितंबर 2027 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया।

Gandhinagar, Gujarat, Aug 31 (VNI): गुजरात में तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर लागू संपूर्ण प्रतिबंध को 13 सितंबर, 2026 से एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।
कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की ओर से सोमवार को यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गुजरात में वर्ष 2012 से ही तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लागू है। यह प्रतिबंध अब 13 सितंबर, 2026 से 12 सितंबर, 2027 तक प्रभावी रहेगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ‘हेमर’ की रिसर्च के अनुसार गुटखा और पान मसाला का सेवन कैंसरकारी है और इससे मुंह के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। वहीं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) की रिपोर्ट के अनुसार देश में 35 प्रतिशत वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं, जिनमें 21 प्रतिशत लोग बिना धुएं वाली (स्मोकलेस) तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं।
यह प्रतिबंध किसी भी नाम से पहचाने जाने वाले तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर लागू होगा। इसके अलावा, ऐसे घटकों की अलग-अलग बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिनका मिश्रण कर अंतिम उत्पाद के रूप में गुटखा या पान मसाला तैयार किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार वर्ष 2012 से इस प्रतिबंध को लगातार लागू कर रही है। नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध की अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। VNI NEWS, Gujarat Gutkha Ban, Gujarat Pan Masala Ban, Tobacco Ban Gujarat, Gutkha Ban Extended, Pan Masala Ban 2026, Pan Masala, Gujarat Government, Food Safety, Tobacco Control, Public Health, VNINews, VNINews.com

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